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सरकार की इजाजत के बगैर फीस नहीं बढ़ा पाएंगे निजी स्कूल
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प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस को लेकर अभिभावकों को भेजे जा रहे नोटिस को लेकर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के स्कूल बगैर सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। सिसोदिया ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल फिलहाल 1 महीने की ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे।

मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ स्कूल बढ़ी हुई फीस के साथ अभिभावकों को नोटिस भेज रहे हैं, यही नहीं जिन अभिभावकों ने अभी फीस जमा नहीं की है, उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज भी ब्लॉक कर दी गई हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं बता दूं कि स्कूल ट्रस्ट चलाते हैं और उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सेवा करना है। अगर स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि चाहे सरकारी जमीन पर बने स्कूल हों या फिर निजी जमीन पर किसी भी स्कूल को बगैर सरकार की मंजूरी के फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

सिसोदिया ने कहा कि स्कूल फिलहाल सिर्फ 1 महीने की फीस लेंगे और वह फीस सिर्फ ट्यूशन फीस होगी। स्कूल कोई भी वार्षिक शुल्क, परिवहन शुल्क नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अभी स्कूल की बसें नहीं चल रही हैं तो अभिभावकों से बसों का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी अगर कोई स्कूल ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एजुकेशन एक्ट और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने स्कूलों से कहा है जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद की गई हैं स्कूल उसे तुरंत चालू करें।

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