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यूपी में क्‍यों लगा है 55 घंटे का लॉकडाउन
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उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या दो गुनी गति से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और इसकी चेन को तोड़ने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है।  

10 जुलाई की रात 10 बजे से यूपी में 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। यह 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी की चीजों पर यूपी की योगी सरकार ने पाबंदी लगा दी है।

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए यूपी की सरकार ने यह निर्णय लिया है।

इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस अवधि में सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट-बाजार, गल्ला मंडी और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगी।

जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी

इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

रेलवे का आवागमन जारी रहेगा

रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। सभी अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।

मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं

मालवाहन वाहनों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्व की तरह खुले रहेंगे।

सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा

कोविड-19 के मद्देनज़र घर-घर शुरू किया गया व्यापक स्क्रीनिंग अभियान जारी रहेगा। इससे संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।

पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा

जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आ‌वाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।

एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट जारी रहेंगे

बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। सभी सार्वजनिक स्थल अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकायों की ओर से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

डीएम-एसपी करेंगे संयुक्त गश्त

हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण करेंगे। पेट्रोलिंग व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। कोरोना के संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन नए दिशा-निर्देशों के तहत भी समीक्षा करते हुए काम करेंगे।

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