कोरोना महामारी के बीच राशन कार्ड पर मोदी सरकार ने बदला नियम

खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस महामारी के बीच करोड़ों लोगों को फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है, जब सुनने में आ रहा था कि आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद हो जाएंगे।
दरअसल, सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अब तक करोड़ों राशन कार्ड धारक हैं, जो आधार से लिंक नहीं हो सके हैं।
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है।
इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। अब इसकी समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब राशन कार्ड और आधार को जोड़ने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी।

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से सभी कामकाज ठप्प हो गए हैं। ऐसे में सरकार कई छूट दे रही है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता, तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी का राशन कार्ड आधार संख्या नहीं जुड़े होने के कारण रद नहीं किया जाएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक, देश में 80 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थी हैं।