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धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
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कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, होटल, शॉपिंग माल और दफ्तरों में प्रवेश के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश देने को कहा गया है। साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी बनाया गया है।

Coronavirus Temple Closed | Corona Virus (COVID-19) Mandir Closed ...

होटल, मॉल्स, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी। धर्म स्थल में प्रवेश और निकास के लिए अलग–अलग रास्ते होंगे। हर जगह शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करना होगा। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना होगा।

मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को साबुन से अपने हाथ और पैर धोने होंगे। अगर संभव हो तो उन्हें अपने जूते–चप्पल अपनी गाड़ी में ही उतारने होंगे या फिर इसके लिए बनाए गए स्थान पर उन्हें खुद ही अपने और साथ आए लोगों के जूते–चप्पल अलग रखने होंगे। मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति भी नहीं होगी। प्रसाद का वितरण नहीं होगा। पवित्र जल छि़ड़कने पर भी रोक लगाई गई है।

Coronavirus: Devotees Are Avoiding Temple, Birla Mandir Stopped ...

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की गाइडलाइन

– मास्क बिना होगा प्रवेश वर्जित

– प्रवेश द्वार पर ही तापमान चेक किया जाएगा

– केवल उन्हें ही प्रवेश मिलेगा, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे

– धार्मिक स्थलों के परिसर में प्रवेश से पहले हाथ और पैर साबुन से धोना जरूरी होगा

– घंटी बजाने, मूर्ति छूने की होगी मनाही

– मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा

– एहतियात व नियमों के साथ होगा सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान का कामकाज

– हाथों से प्रसाद या जल देने पर रोक

– गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को प्रवेश से मनाही

– परिसर में थूकने पर पूरी पाबंदी

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