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यूपी चलाई जाएंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, महिला परिचालक को मिला ये तोहफा
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लखनऊ, 18 अप्रैल। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क निगम (यूपीएसआरटीसी) के निदेशक मंडल ने मंगलवार को अपनी 244वीं बैठक में कर्मचारियों और यात्रियों के हितों में कई अहम निर्णय लिए। इनमें प्रमुख रूप से नियमित महिला परिचालकों को गर्भावस्था में 9 माह कार्यालय में लिपिकीय कार्य की मंजूरी से लेकर संविदा चालकों को दुर्घटना पर्टसहन राशि के रूप में 1 हजार रुपए प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। साथ ही, बैठक में प्रदेश के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बसों को चिन्हित मार्गो पर चलाए जाने के संबंध में भी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

बैठक में अध्यक्ष यूपीएसआरटीसी एल वेंकटेश्वर लू. एमडी संजय कुमार के अलावा वित्त विभाग, नियोजन विभाग, परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि उपस्थिति रहे।

बैठक में इन बिंदुओं का किया गया अनुमोदन

  1. नियमित महिला परिचालकों को गर्भावस्था में 9 माह की अवधि के दौरान कार्यालय में लिपिकीय कार्य हेतु सम्बद्ध किया जाएगा। यह सुविधा सेवा काल में 2 बार दी जाएगी।
  2. संविदा परिचालकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध करने के लिए भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त तथा एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा।
  3. संविदा चालकों / परिचालकों हेतु प्रचलित उत्कृष्ट एवं उत्तम प्रोत्साहन योजना में निधार्रित ड्यूटी दिवस एवं किमी. पूर्ण करने के बाद अतिरिक्त किमी. किए जाने पर पारिश्रमिक का भुगतान तथा निर्धारित शर्तों में चालकों एवं परिचालकों के लिए 5 वर्ष की निरन्तर सेवा में संशोधन करके चालकों हेतु 2 वर्ष एवं परिचालकों हेतु 4 वर्ष की निरन्तर सेवा पर अनुमोदन प्रदान किया गया। संविदा चालको हेतु अतिरिक्त 1,000.00 रुपए दुर्घटना प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया। किसी माह में दुर्घटना होने पर 1 वर्ष तक दुर्घटना प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
  4. उ0प्र0 परिवहन निगम में विधि प्रभारी के 06 पदों पर 3 वर्ष का न्यायालय में कार्य करने का अनुभव प्राप्त विधि स्नातकों को विधि प्रभारी पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से निर्धारित मानदेय पर आबद्ध करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।
  5. 32 डिपो प्रभारी (संचालन) एवं 26 डिपो प्रभारी (प्रावि०) के पदों पर दो वर्ष प्रबन्धकीय अनुभव प्राप्त स्नातक (प्रबन्धन) अथवा बीटेक डिग्री धारकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से निर्धारित मानदेय पर रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
  6. बसों के रख-रखाव के लिए डिपो स्तर पर दैनिक आवश्यकता के स्पेयर पार्ट्स अथवा टायर पंचर इत्यादि हेतु 1996 से अनुमन्य 5 पैसे प्रति किमी को 7 पैसे प्रति किमी भुगतान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
  7. वातानुकूलित मिड सेगमेंट श्रेणी की अनुबन्धित बसों की योजना 2022 में मार्ग परिवर्तन, 2x 2 के साथ-साथ 2x 3 के सीट विन्यास एवं स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी प्राविधान योजना में जोड़े जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
  8. 100 इलेक्ट्रिक बसों को चिन्हित मार्गो पर चलाए जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। इन बसों को 250 किमी. प्रतिदिन न्यूनतम चलाने एवं मिड सेगमेंट के लिए निर्धारित प्रशासनिक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
  9. परिवहन निगम के 10 रिक्त स्थानों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। यह चार्जिंग स्टेशन यूपी सरकार के द्वारा जारी यूपी इलेक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिंग एवं मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापित किए जाएंगे।
  10. इज्जत नगर बरेली तथा बेवर डिपो में निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी।
  11. परिवहन निगम के चिन्हित बस स्टशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्व स्तरीय बस पोर्ट के रूप में विकसित कराए जाने हेतु नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि. (NHLML) के साथ एसपीवी गठन कर कार्यवाही किए जाने पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

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